Rewa News: जबलपुर हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को पटवारी पर एफआईआर दर्ज करवाने के दिए निर्देश
Rewa News: जबलपुर हाई कोर्ट माननीय न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की पीठ ने पटवारी के द्वारा किए गए कार्य पर जताई नाराजगी, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को दिया एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश
Rewa News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल (Rewa Collector Pratibha Pal) को पटवारी पर एफआईआर दर्ज करवाने और विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया है. यह पूरा मामला पटवारी के द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है. जिस पर माननीय न्यायाधीश विवेक अग्रवाल (Judge Vivek Aggarwal) की पीठ ने पटवारी पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं.
यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है दरअसल रामपुर बघेलान गांव में पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के वंशजों के कब्जे में जमीन का एक टुकड़ा दिखाया गया था. इसके बाद न्यायालय ने कहा कि पटवारी कोई भगवान नहीं है जो अपनी इच्छा अनुसार जमीन का टुकड़ा किसी के भी नाम लिख दे.
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यह है पूरा मामला
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के बेटे अशोक सिंह और ध्रुव नारायण सिंह एवं एक अन्य व्यक्ति ने जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में याचिका लगाई थी और दावा किया गया था कि रामपुर बघेलान की जमीन का एक टुकड़ा उनके परिवार का है. जिसकी तस्दीक पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में की थी लेकिन यह जमीन का टुकड़ा गोविंद नारायण सिंह के परिवार का नहीं बल्कि मनोहरलाल का निकला जिन्होंने इसे अपने परिवार को दे दिया था.
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वर्ष 1992 में मनोहरलाल का निधन हो जाने के बाद उनके परिवार के लोगों ने 2018 में भूमिका स्वामित्व अपने नाम में बदलने के लिए एक आवेदन किया था. जिस पर आपत्ति जताई गई थी तहसीलदार एसडीएम की राजस्व अदालत के द्वारा उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया था. लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आयुक्त ने एसडीएम और तहसीलदार के आदेश को रद्द कर दिया था.
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अदालत के द्वारा पाया गया कि याचिका कर्ता के पास जमीन पर किए गए दावे के कोई भी मान्य कागजात नहीं है वह सिर्फ पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं. जिस पर माननीय न्यायाधीश विवेक अग्रवाल की पीठ ने पटवारी के इस रवैया पर नाराजगी दिखाई है और रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को आदेश देते हुए पूछा है कि कोई भी पटवारी याचिका कर्ताओं के समर्थन में एक रिपोर्ट कैसे बना सकता है.
इसके अलावा कोर्ट ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल को पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने और उसके खिलाफ विभागीय जांच कराए जाने का आदेश दिया है
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